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प्रत्येक देशवासियों को संगठित होकर अपने देश की समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अपना समग्र योगदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए :डॉ राजीव कुरेले

उपभोक्‍ताओ को उनके अधिकारों और जिम्‍मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक करने की आवश्‍यकता : जितेंद्र सिंह

देहरादून, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर डीडी कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में जागो ग्राहक जागो जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया ।राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए,उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ राजीव कुरेले ने कहा  कि श्री बिंदु माधव जोशी द्वारा स्थापित उपभोक्ताओं के समग्र हितों के संरक्षण एवं जागरूकता एवं विकास के लिए स्थापित राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श पर संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि ऐ.बी.जी.पी. ग्राहक जागरण, प्रबोधन एवं समस्या के निराकरण के लिए कार्य करती है। इसमें पांच विभिन्न आयाम यथा- आहार, विहार निवास, आरोग्य, शिक्षा आयाम के माध्यम से समस्त उपभोक्ताओं की समस्याओं को वर्गीकृत किया गया है। हमारा प्रमुख कार्य उपभोक्ताओं की शक्तियों को जागृत करना उनके हितों के लिए चर्चा करना तथा उनकी समस्या के निराकरण के लिए विधिक परामर्श इत्यादि मार्गदर्शन केंद्र के माध्यम से उनकी मदद करना है।
डॉ कुरेले ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
2019 के संशोधित प्रावधानों की जानकारी को उन्होंने छात्रों से शेयर किया तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मुख्य प्रावधान राइट टू इनफार्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हेयिरिंग, राइट टू कंपनसेशन इत्यादि विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से वर्णित किया। साथ ही उन्होंने आवाहन किया कि एक उपभोक्ता के रूप में हम ना कभी शोषित हो तथा लोगों को इतना जागरूक करें कि अन्य कोई भी किसी भी आर्थिक धोखा घड़ी, जालसाजी, शोषण अत्याचार का शिकार ना हो । प्रत्येक देशवासियों को संगठित होकर अपने देश की समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अपना समग्र योगदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए ।

इस अवसर पर डीडी कॉलेज ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र सिंह ने छात्र-छात्राओं व अन्य लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर डीडी कॉलेज ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि 24 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है। छात्र-छात्राओं को नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के बारे में भी अवगत कराया गया।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत व सर्तक रहना चाहिए। कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। ताकि उपभोक्ताओं के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता जागरूक होंगे, तभी वे अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए सभी उपभोक्ताओ से अपील है कि वह किसी भी खरीदी गई वस्तुओं की रसीद अवश्य लें, ताकि किसी तरह का विवाद होने पर न्याय दिलाने में काम आ सके। अगर कोई दुकानदार खरीदी गई वस्तू की रसीद नहीं देता है। तब भी दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के साथ-साथ उन्हें अपना निवेश सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा की उपभोक्ताओं को जहां अधिकार प्रदान किए गए हैं तो वहीं उनके कुछ कर्तव्य भी हैं।
उन्होंने कहां कि 24 दिसंबर को ही हमारे देश का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य ख़राब सामान, त्रुटिपूर्ण सेवाओं और अनुचित व्यापार परिपाटियां जैसे विभिन्ना प्रकार के शोषण से उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। सन् 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। परिणामस्वोरूप उपभोक्ताप संरक्षण नियम 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार ने 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रमपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में केंद्र सरकार ने संशोधन कर नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को लोकसभा ने 30 जुलाई, 2019 को और राज्यसभा ने 06 अगस्त, 2019 को पारित किया है.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून है. देश भर में उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लाया गया है,
उपभोक्ता संरक्षण कानून मैं
CCPA के पास उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने और बिके हुए माल को वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने के आदेश पारित करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापिस दिलाने का अधिकार है,
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास उपभोक्ता नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच विंग है. CCPA का नेतृत्व महानिदेशक के पास है.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में CCPA की स्थापना का प्रावधान है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ, उनको बढ़ावा देगा और लागू करेगा. यह प्राधिकरण; अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 69 इस अधिनियम के महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। यह अधिनियम अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है जो इस अधिनियम से संबंधित प्रक्रिया को भी स्थापित करता है।
इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों को संस्थित करने हेतु परिसीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है।यदि कोई मुकदमा इस परिसीमा अवधि के भीतर आयोग के समक्ष लाया जाता है तभी उस मुकदमे को सुनवाई योग्य माना जाता है। यदि इस अवधि के बाहर किसी मुकदमे को लाया जाता है तब उस मुकदमे पर सुनवाई नहीं होती है।

इस अवसर पर डीडी कॉलेज के निदेशक जितेश सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो में अभी भी उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में कोई खास जानकारी नही है, आज उपभोक्ता दिवस पर संस्था द्वारा हमको उपभोक्ताओं के सरंक्षण के लिए जो भी कानून है उसके बारे में जागरुक करके बहुत अच्छा प्रयास किया है। हम जागरुकता मुहिम को आगे लेकर जाएगें।उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए जन जागरुकता चलाना होगा।तभी अधिक से अधिक लोग अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
डीडी कॉलेज की प्राचार्य ज्योत्सना रमोला ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के तहत प्रत्येक उपभोक्ता के कुछ अधिकार है, जिनके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है।
उन्होंनेे कहा कि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी कुछ भी बेचने आता है तो हम कभी उसकी एक्सपायरी दिनांक व मूल्य नहीं देखते। हम आगे से कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसका बिल व उसमें एक्सपायरी दिनांक अवश्य देखेगें जिससे कि हमारे साथ कोई ठगी न हो।जो इन सभी बातों को ध्यान में रखता है, वही देश का अच्छा नागरिक और सजग उपभोक्ता है
कार्यक्रम में अंत में डीडी कॉलेज ग्रुप चेयरमैन जितेंद्र यादव ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अन्य लोगों को जागरूक करने का संकल्प भी कराया।

कार्यक्रम में सुमन चौहान, राकेश जोशी, राकेश रावत , तरुण चौहान ,गौरव यादव ,आनंद यादव, हरिशंकर सैनी तथा छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित थे।

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